जयपुर। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने बहुचर्चित 960 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाला मामले में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सुबोध अग्रवाल को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एसीबी ने न्यायालय में अग्रवाल की दो दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। एसीबी का कहना था कि मामले की जांच के लिए उनसे और पूछताछ जरूरी है। वहीं, अग्रवाल की ओर से उनके वकीलों ने पुलिस हिरासत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एसीबी की मांग को खारिज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय दिया। सुनवाई के दौरान अग्रवाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और अदालत में एक आवेदन पेश करके जेल में अलग सेल में रखने की मांग की। इससे पहले मंगलवार शाम एसीबी की पूछताछ के दौरान अग्रवाल की तबीयत बिगड़ने की सूचना सामने आई थी। हालांकि बाद में कराई गई सभी चिकित्सकीय जांचों में उनकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई।
फिलहाल, न्यायालय के आदेश के बाद सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर उनकी अलग सेल में रखने की अर्जी पर भी विचार किया जा सकता है।
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