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लगभग 9 साल पूर्व हुआ था विस्फोट: मृतक के परिजनो का मुआवजा के आदेश, पढ़ें न्यूज़

2 weeks ago
मृतक के परिजनो का मुआवजा के आदेश, पढ़ें न्यूज़

लगभग 9 साल पूर्व हुआ था विस्फोट

हैलो बीकानेर न्यूज़। लगभग 9 साल पहले बीकानेर के अंदरूनी क्षेत्र की गलियों में ज़ोर का धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था की आस पास के घरों में भूकंप के झटके जैसा एहसास हुआ। फिर लगातार धमाके के आवाज़े आने लगी, आसमान में आग का गुब्बार दिखाई दिया और गलियों में धुआँ ही धुआँ छा गया।

हर तरफ कोतूहल मच गया लोग इधर उधर भागने लगे और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूँढने लगे। थोड़ी देर बात पता चला की विस्फोटक मोहल्ला डीडू सिपाहियान स्थित अवैध फटाखा फैक्ट्री  में हुआ है। यह घटना जैसे जैसे शहर में पता चली लोगों की भीड़ सोनगिरी कुआ की तरफ बढ्ने लगी। इस हादसे में सात लोगों की जाने गई और कई लोग घायल हो गए।  आस पास की गलियों में स्थित मकानों को भी नुकसान हुआ।

लगभग 9 साल आज दिनांक 16.05.2026 को न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवै़द्य फटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मृतक के परिजनो को मुआवजा के आदेश पारित किए। उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.07.2017 को सुबह 10 बजे सोनगिरी कुआ मोहल्ला डीडू सिपाहियान बीकानेर में विस्फोटक पदार्थ सामग्री के एक कारखाने में एकाएक जोरदार विस्फोट हो जाने से कारखाने में रखे बारूद में भंयकर आग प्रज्वलित होने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मृतका जहूरन के पति साजिद अहमद व उनके वारिसान ने घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मुआवजा दावा न्यायालय में पेश किया था।

जिसमें आज जिला न्यायाधीश अश्वनी विज ने पांच लाख रूपये मुआवजा राशि के साथ वार्षिक 7.5 प्रतिशत दर से अतिरिक्त मुआवजा राशि वादीगण को देने के आदेश पारित किए । उक्त वाद में वादीगण की ओर से अधिवक्ता जावेद खान कल्लर ने पैरवी की ।

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